हरिद्वार में जिला प्रशासन ने ध्वनि प्रदूषण फैलाने के मामले में सात मस्जिदों पर 5-5 हजार जुर्माना लगाा है। एसडीएम पूरन सिंह राणा ने कुछ दिनों पहले पथरी क्षेत्र की नौ मस्जिदों को नोटिस भेजा था। अब उनमें से सात मस्जिदों पर जुर्माना लगा दिया है। दो मजिस्दों को चेतावनी दी है।एसडीएम ने कटारपुर, पथरी, धनपुरा, पदार्था, नसीरपुर कलां क्षेत्रों की सात मस्जिदों पर जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना धर्म स्थलों पर लाउउस्पीकर लगाने से जुड़ी शर्तों के उल्लंघन पर लगाया गया है। हर मस्जिद पर 5000-5000 हजार जुर्माना लगाया गया है। इन मस्जिदों के खिलाफ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट दी थी। इसमें कहा था कि इन मस्जिदों में आवाज नापने के यंत्र नहीं हैं साथ ही इनकी आवाज भी काफी तेज है।प्रशासन की ओर से आगाह किया गया था कि किसी भी धर्म स्थल पर अगर किसी को लाउडस्पीकर लगाना है तो उसके लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। अगर कोई इस नियम का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ 5 से 25 हजार तक का जुर्माना लग सकता है। बार-बार ऐसा करने पर उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की जा सकती है। नियम यह भी है कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। त्योहारों पर इसकी अनुमति दी जा सकती है।