नैनीताल. अंकिता भंडारी हत्याकांड में सरकार ने जो रिपोर्ट हाईकोर्ट में दाखिल की है. इसमें एसआईटी ने कहा है कि उन्हें फोरेंसिक जांच में कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है. साक्ष्य के नाम पर सिर्फ बैग और लॉकेट मिला है. इस पर याचिकाकर्ता ने सवाल उठाए हैं कि आरोपियों के मोबाइल भी एसआईटी कब्जे में नहीं ले सकी है. वहीं, हाईकोर्ट ने अंकिता के मां-पिताजी की याचिका को सुनवाई के लिये स्वीकार कर लिया है.
कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को आदेश दिया है कि अगर उनके पास कोई साक्ष्य हैं तो कोर्ट में दाखिल करें और सीबीआई जांच को लेकर दाखिल याचिका में अपना प्रति शपथ पत्र दाखिल करें. सुनवाई के बाद याचिकाकर्ता के वकीलों ने कई बड़े सवाल सरकार और एसआईटी की जांच पर उठाए हैं. इसके साथ ही सुनवाई के दौरान सरकार ने कोर्ट में अंकिता हत्याकांड के बाद क्राउड फंडिंग पर कहा कि बैंक अकाउंट में पैसा एकत्र किया गया है.