न्यायालय अपर जिला एवं सेशन जज फास्ट ट्रेक स्पेशल कोर्ट (पोक्सो) पंकज तोमर की अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपित को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष कैद और 50 हजार रुपये जुर्माने का आदेश दिया है। जुर्माने की धनराशि अदा न करने पर दोषी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता किशोर कुमार के अनुसार, आठ सितंबर 2021 को एक व्यक्ति ने रायपुर थाने में तहरीर दी कि उनकी नाबालिग बेटी पांच सितंबर को घर से पलटन बाजार के लिए निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी।पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर नाबालिग की तलाश शुरू की। 11 सितंबर 2021 को पुलिस ने आरोपित नरेंद्र थापा उर्फ रिंकू निवासी शांति विहार, रायपुर को गिरफ्तार कर अपहृत किशोरी को बरामद किया। 27 सितंबर को मजिस्ट्रेटी बयान में पीड़िता ने बताया कि वह रिंकू के साथ ही पलटन बाजार में काम करती है। पांच सितंबर को दोनों घर से बिना बताए हरिद्वार चले गए।वहां दो-तीन दिन धर्मशाला में रुके। इसके बाद वह ऋषिकेश चले गए, जहां होटल में रुके। वहां रिंकू ने उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद वह दोबारा हरिद्वार चले गए, जहां रुपये खत्म होने के बाद दोनों रेलवे स्टेशन पर बैठे थे। तभी उन्हें चाइल्ड केयर टीम ने देखा और रायपुर थाने लेकर आई। रायपुर थाने के कांस्टेबल महेंद्र सिंह नेगी की पैरवी के बाद कोर्ट ने केस पर फैसला सुनाया।