भारत निर्वाचन आयोग ने उत्तराखंड विधानसभा चुनाव-2022 में चुनाव लड़ने वाले चार अभ्यर्थियों को चुनाव खर्च की जानकारी न देने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत तीन वर्ष की अवधि के लिए चुनाव लड़ने के लिए निरर्हित घोषित किया है।आयोग की ओर से जारी आदेश के अनुसार चकराता विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले रामानंद सिंह, धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी बलबीर कुमार तलवार, राजपुर रोड विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले कमलेश माथुर और ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी जगजीत सिंह को चुनाव के दौरान खर्च की जानकारी न देने पर अयोग्य घोषित किया गया है। इन पर यह राेक आदेश की तारीख से तीन वर्ष तक प्रभावी रहेगी।
