
विधानसभा सत्र को सुव्यवस्थित, सफल व शांतिपूर्ण बनाने के उद्देश्य से प्रशासन द्वारा गैरसैंण के भराड़ीसैंण में धारा 163 को लागू कर दिया गया है। जो सत्र समाप्ति की तिथि 22 अगस्त शाम पांच बजे तक प्रभावी रहेगी।विधानसभा सत्र को सुव्यवस्थित, सफल व शांतिपूर्ण बनाने के उद्देश्य से प्रशासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है।उपजिलाधिकारी/परगना मजिस्ट्रेट गैरसैंण सोहन सिंह रांगड़ द्वारा जारी आदेशानुसार विधानसभा सत्र के दौरान विधानसभा परिसर तथा आसपास के क्षेत्र में किसी भी प्रकार की धरना-प्रदर्शन, जुलूस, नारेबाजी, बगैर अनुमति सभा, सुरक्षा बैरियर तोड़ने, लाउडस्पीकर या ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग, हथियार लाने, उत्तेजक भाषण, पोस्टर-बैनर या सोशल मीडिया के माध्यम से अफवाह व भड़काऊ संदेश फैलाने जैसी गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।सोमवार को विधानसभा भवन में चमोली के डीएम और एसपी ने पुलिस ब्रीफिंग की। इस दौरान सभी कर्मियों को सुरक्षा व्यवस्था को सख्त करने के निर्देश दिए। सत्र में इस बार 41 से अधिक अफसर और 804 से अधिक पुलिस कर्मी लगाए गए हैं।
विधानसभा भवन परिसर में जिलाधिकारी डाॅ. संदीप तिवारी ने सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सत्र अवधि में सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक सर्वेश पंवार ने पुलिस बल को संबोधित करते हुए सभी को ड्यूटी के दौरान मुस्तैद, संवेदनशील व सतर्क रहने तथा मानक सुरक्षा प्रोटोकॉल का शत-प्रतिशत पालन करने के निर्देश दिए। इस बार सुरक्षा के लिए 4 एडिशनल एसपी, 12 सीओ, 25 इंस्पेक्टर और 804 पुलिस कर्मी तैनात किए गए हैं। वहीं कर्णप्रयाग से दिवालीखाल की ओर जंगलचट्टी और गैरसैंण से दिवालीखाल की ओर दुग्तमा में बैरिकेड बनाए गए हैं। इसके लिए विधानसभा मार्ग पर दिवालीखाल में भी बैरिकेड बनाया गया है। यही नहीं प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी के लिए मालसी और मेहलचौंरी में अस्थायी जेल बनाई गई है।