उत्तराखंड समेत सभी पर्वतीय राज्यों में रोपवे परियोजनाओं के निर्माण की राह आसान हो गई है। अब रोपवे बनाने के लिए परियोजना के दायरे की पूरी वन भूमि के हस्तांतरण की आवश्यकता नहीं होगी। केवल पिलर वाली वन भूमि का ही हस्तांतरण कराना होगा। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की सलाहकार समिति की वन संरक्षण अधिनियम में छूट की इस सिफारिश को मंजूरी दे दी है। इससे खासतौर पर उत्तराखंड राज्य के केदारनाथ, मसूरी, नीलकंठ और यमुनोत्री रोप वे परियोजनाओं के निर्माण में तेजी आ सकेगी।वन भूमि हस्तांतरण के नोडल मुख्य वन संरक्षक (पीसीसीएफ) आरके मिश्रा ने इसकी पुष्टि की है। मिश्रा के मुताबिक, रोपवे परियोजना के दृष्टिगत मंत्रालय की यह छूट बहुत बड़ी राहत है। वन भूमि हस्तांतरण के लिए दोगुनी भूमि का इंतजाम करना होता है। इस प्रक्रिया में समय लगता है। मंत्रालय की छूट से एक हेक्टेयर कम की वन भूमि के लिए इस प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होगी। पेड़ों का कटान भी रुकेगा। मंत्रालय ने पर्वतीय राज्यों में रोपवे निर्माण के लिए अगस्त 2019 में जो गाइडलाइन जारी की थी, उसे पूरी तरह से बहाल कर दिया है। सलाहकार समिति ने हिमाचल सरकार के गाइडलाइन में राहत देने की मांग पर ये राहत दी है। मंत्रालय के वन संरक्षण प्रभाग विज्ञानी चरन जीत सिंह ने सभी राज्यों के अपर मुख्य सचिवों व प्रमुख सचिवों (वन) को इस संबंध में पत्र भेजे हैं।
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February 5, 2025