शक्तिमान घोड़े की मौत के आरोपियों को सजा दिलाए जाने को लेकर दायर याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ ने निर्णय सुरक्षित रख लिया है।निचली अदालत ने गणेश जोशी को दोषमुक्त कर दिया था। साथ ही कहा था कि याचिकाकर्ता होशियार सिंह बिष्ट न तो शिकायतकर्ता है और न ही गवाह। याचिका में कहा गया कि 2016 में विधानसभा घेराव के दौरान पुलिस की लाठी से गणेश जोशी ने घोड़े की टांग पर हमला किया और बाद में घोड़े की मौत हो गई।मामले के अनुसार होशियार सिंह बिष्ट ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर जिला अदालत के उस फैसले को चुनौती दी थी ,हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता ने निचली अदालत के निर्णय को निरस्त करने के साथ गणेश जोशी व अन्य को सजा दिलाए जाने की मांग की है।