सगी बहन से दुष्कर्म करने वाले भाई को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अश्वनी गौड़ की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 10 साल कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 30 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर उसे तीन माह अतिरिक्त जेल में रहना होगा।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता किशोर कुमार ने बताया कि घटना पांच अक्टूबर 2020 को ऋषिकेश कोतवाली क्षेत्र में हुई थी। पीड़ित महिला वहां परिवार के साथ किराये पर रहती थी। पीड़िता के पति ने ऋषिकेश कोतवाली में तहरीर देकर बताया था कि घटना वाले दिन वह सुबह ड्यूटी पर चला गया था। उसके जाने के बाद पत्नी, बेटी को स्कूल छोड़ने चली गई। जब पत्नी घर लौटी तो उसके पीछे-पीछे पत्नी का भाई भी घर तक पहुंच गया। उसने घर में बहन को अकेला पाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इस बीच महिला की चीख-पुकार सुनकर मकान मालिक वहां पहुंच गया और दोषी को पकड़ लिया।
नौ माह में वसूला 13 लाख का जुर्माना
बाट माप विभाग ने नौ माह में विभिन्न प्रतिष्ठान से 12 लाख 89 हजार जुर्माना वसूला। चेकिंग के दौरान कुल 220 मामले पकड़े गए थे। बाट माप विरिष्ठ निरीक्षक अमित कुमार ने बताया एक अप्रैल 2021 से अब तक सबसे अधिक किराना के 45, सब्जी एवं फल के 41, घोषणाओं से संबंधित 28 मामले पकड़ में आए। इसके अलावा सामान पर अंकित मूल्य, पीआरसी, पेट्रोल, डीजल, आटा चक्की, हार्डवेयर, मिठाई विक्रेता, गैस एजेंसी, व्यापारी, सरकारी सस्ता गल्ला, धर्म कांटे अन्य फैक्ट्रियों पर कार्रवाई की गई। बताया कुछ प्रतिष्ठान के मामले कम पकड़े गए, लेकिन जुर्माना भारी लगाया गया है। सबसे ज्यादा जुर्माना घोषणाएं संबंधित मामले में 10 लाख 60 हजार रुपये, पीसीआर से 50 हजार, फैक्ट्रियों से 31 हजार पांच सौ रुपये, गल्ला किराना विक्रेताओं से 27 हजार पांच सौ रुपये वसूला गया। बताया विभाग की ओर से नियम विरुद्ध काम कर रहे शहर के प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। मार्च 2022 तक सघन चेकिंग अभियान जिले में चलाया जाएगा।