राजधानी देहरादून संपत्तियों को दाखिल खारिज कराना महंगा पड़ेगा क्योंकि स्टांप शुल्क150 रुपये से बढ़ाकर 1 हजार रुपये कर दी गई है. इसकी दरें सम्पत्ति के मुताबिक 50 हजार तक बढ़ाई गई हैं. उप नगर आयुक्त रोहिताश शर्मा ने जानकारी देते हुए कहा है कि जब देहरादून नगर पालिका थी, तब से अब तक 150 रुपये स्टांप शुल्क थी लेकिन नगर निगम की बोर्ड बैठक में दाखिल खारिज की फीस बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया था, जिसमें दो हजार से 50 हजार रुपये तक का प्रस्ताव रखा गया था, जिसे बोर्ड ने 1 हजार से 50 हजार कर दिया .
उन्होंने बताया कि इसके तहत स्टांप शुल्क के आधार पर व्यावसायिक संपत्ति, आवासीय और गैर आवासीय के लिए अलग-अलग दरें तय की गई हैं. उप नगर आयुक्त रोहिताश शर्मा ने कहा की दरअसल, वर्ष 1999 से नगर निगम की सीमा में संपत्तियों के दाखिल खारिज के लिए 150 रुपये शुल्क निर्धारित था . निगम का कहना है कि दाखिल खारिज के लिए डाक से एक नोटिस भेजने पर 35 रुपये खर्च होता है. देश के बाहर नोटिस भेजने पर 90 रुपये तक खर्च होता है. इसलिए जो शुल्क निर्धारित है, वह काफी कम है. दाखिल खारिज और टैक्स की ऑनलाइन सुविधा शुरू होने से भी काफी खर्च हुआ है.बता दें कि अब तक राजधानी देहरादून में संपत्तियों का दाखिल खारिज 1999 के निर्धारित शुल्क के आधार पर ही किया जाता था लेकिन अब देहरादून नगर निगम ने दाखिल खारिज के शुल्क को अलग -अलग दरों के मुताबिक बढ़ा दिया है.