वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल बुधवार को अपना अंतिम पूर्ण आम बजट पेश कर दिया है और इसके जरिए हर वर्ग को कुछ न कुछ देने की कोशिश की गई है. बजट में नई पीढ़ी के लिए अच्छी खबर है तो अमीरों का भी खास ध्यान रखा गया है. यहां तक रिटायर लोगों को भी राहत देने की कोशिश की गई है और उन्हें रिटायरमेंट पर लीव इनकैशमेंट के तहत 3 लाख की जगह अब 25 लाख रुपये तक की छूट की गई हैवित्त मंत्री की ओर से पेश किए गए बजट में अमीर बिरादरी को भी राहत दी गई है. इन लोगों को अब अधिकतम टैक्स रेट 42.7 फीसदी से घटाकर 39 फीसदी तक कर दिया गया है. साथ ही यह भी कहा गया है कि 50 लाख रुपये तक की आमदनी पर कोई सुपर चार्ज नहीं लगेगा. इसके अलावा 50 लाख से एक करोड़ की आय वालों पर 10 फीसदी तो 1 से 2 करोड़ के बीच की आय पर 15 फीसदी और 2 करोड़ से अधिक की आय पर 25 फीसदी का सरचार्ज लगेगा.अधिकतम सरचार्ज रेट 37 फीसदी से घटाकर 25 प्रतिशत कर दिया गया है. इसके जरिए एक साल में 5 करोड़ रुपये से ज्यादा कमाने वालों को भारी राहत दी गई है. 5 करोड़ से अधिक की आय वालों को अब तक 37 फीसदी सरचार्ज देना पड़ता था, जिसमें 12 फीसदी की कटौती कर 25 फीसदी कर दी गई है.अमीरों के अलावा युवाओं पर भी बजट में खास ख्याल रखा गया है. बजट में नौकरीपेशा वर्ग को खास छूट मिली है. पहले रिटायरमेंट पर गैर सरकारी कर्मचारियों को जमा छुट्टियों यानी लीव इनकैशमेंट के एवज में मिलने वाली 3 लाख रुपये तक की राशि कर के दायरे से बाहर हुआ करती थी.लेकिन अब नए बजट में इस राशि को बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दिया गया है. इस तरह से अब रिटायरमेंट पर छुट्टियों के एवज में 25 लाख रुपये तक मिली राशि पर कोई टैक्स नहीं देना होगा. नई व्यवस्था आने के बाद भी डिफॉल्ट में नई टैक्स प्रणाली ही दिखेगी, साथ में पुरानी टैक्स प्रणाली चुनने का मौका भी होगा.बजट में पेश किए गए नए प्रस्ताव में नई कर व्यवस्था के तहत सात लाख रुपये तक की सालाना आय पर अब किसी तरह का कोई कर नहीं लगेगा. हालांकि, आवास भत्ता और निवेश जैसी छूट वाली पुरानी कर व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया गया है. आयकर विभाग की ओर से नई जनरेशन के लिए जल्द ही आसान फॉर्म जारी किए जाएंगे.युवाओं के लिए आयकर रिटर्न फॉर्म भरने के दौरान सहूलियत देने की कोशिश के तहत अब नेक्स्ट जनरेशन इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म जारी किया जाएगा. इसमें रिटर्न से जुड़ी शिकायतों का जल्द निपटारा भी किया जाएगा.आयकर विभाग के अनुसार, अब तक देश में टैक्स पोर्टल पर रोजाना करीब 72 लाख रिटर्न फॉर्म भरे जाते हैं और इस दौरान इससे जुड़ी शिकायतों को 16 दिनों के अंदर निपटा दिया जाता है. जबकि 10 साल पहले यानी 2013-14 में शिकायतों के निपटारे में करीब 93 दिन लगा करते थे. आज इनकम टैक्स रिटर्न से जुड़ी शिकायतों में से 45 फीसदी का निपटारा महज 24 घंटे के अंदर कर दिया जाता है.
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December 22, 2024