अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य को सोमवार को नैनीताल हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने पुलकित आर्य के नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट पर रोक लगा दी है. साथ ही कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी कर तीन हफ्तों में जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं. आपको बता दें कि 10 जनवरी को कोटद्वार मजिस्ट्रेट कोर्ट ने आरोपी पुलकित आर्य के नार्को पॉलीग्राफ टेस्ट कराने के आदेश दिए थे.निचली अदालत के इस फैसले को पुलकित आर्य ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी और कहा था कि मेरा नार्को टेस्ट नहीं कराया जा सकता है. आरोपी ने कोर्ट में कहा कि उनके भी फंडामेंटल राइट्स हैं और अपने खिलाफ वो सबूत नहीं दे सकते हैं. आरोपी ने कहा कि अपने खिलाफ सबूत देने के लिए उन्हें बाध्य नहीं किया जा सकता है.गौरतलब है कि ऋषिकेश के निकट वनंतरा रिजॉर्ट में ‘रिसेप्शनिस्ट’ के रूप में काम करने वाली अंकिता भंडारी की उसके मालिक पुलकित आर्य और उसके दो साथियों ने कथित तौर पर हत्या कर दी थी क्योंकि उसने एक गणमान्य आंगुतक को ‘अतिरिक्त सेवा’ देने के उनके दबाव के आगे झुकने से इनकार कर दिया था. भंडारी की हत्या पर बड़ा जनाक्रोश पैदा हुआ था. फिलहाल आरोपी जेल में हैं तथा इस मामले की जांच कर रहा विशेष जांच दल आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल भी कर चुका है.सौरभ भास्कर, अंकित गुप्ता और पुलकित आर्य पर हत्या सहित भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की कई धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं. पुलकित राज्य के एक पूर्व भाजपा नेता का बेटा है और पौड़ी जिले में एक रिसॉर्ट चलाता है, जहां 19-वर्षीया अंकिता भंडारी काम करती थी. आरोपियों के खिलाफ अपराध के साक्ष्य को गायब करने या झूठी सूचना देने, आपराधिक साजिश रचने और यौन उत्पीड़न से संबंधित आईपीसी की विभिन्न धाराओं तथा अनैतिक देह व्यापार रोकथाम अधिनियम के तहत भी आरोप लगाये गये हैं.
ताजा न्यूज़
October 4, 2024
October 4, 2024