उत्तराखंड की धामी सरकार ने बुधवार को कैबिनेट बैठक में कई अहम मुद्दों पर मुहर लगाई है। सरकार ने हाईकोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट करने का फैसला लिया है। साथ ही उत्तराखंड में धर्मांतरण कानून को यूपी से भी सख्त करने का निर्णय लिया गया है। जिसके लिए अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। इसके संबंध में विधानसभा में विधेयक लाया जाएगा। इसके साथ ही 29 नवंबर से उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र पर भी कैबिनेट ने मुहर लगाई है।धामी मंत्रिमंडल की बैठक बुधवार को राज्य सचिवालय में हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में 26 मामले आए। जिसमें एक मामले को छोड़कर सभी 25 प्रस्ताव पास किए गए। इस दौरान धर्मांतरण का कानून सख्त करने का फैसला हुआ। अब उत्तराखंड में धर्मांतरण कानून गैर जमानती हुआ। इसमें 10 साल की सजा होगी।धामी कैबिनेट में 25 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। इस दौरान नैनीताल हाईकोर्ट को शिफ्ट करने को लेकर बड़ा फैसला हुआ। बैठक में नैनीताल हाईकोर्ट को हल्द्वानी में शिफ्ट करने की सैद्धांतिक मंजूर दी गई। बता दें, नैनीताल हाईकोर्ट को शिफ्ट करने की लंबे समय से मांग चल रही थी।धर्मांतरण का कानून होगा सख्त। 10 साल की सजा नैनीताल हाईकोर्ट हल्द्वानी शिफ्ट करने पर सैद्धांतिक मंजूरी। पशुपालकों को महंगे भूसे से राहत, सरकार ने सब्सिडी बढ़ाई। भूसे और साइलेज पर बढ़ी सब्सिडी। कौशल विकास केंद्र संचालको को भुगतान के बदले नियम। अब तीन नहीं चार किश्तों में मिलेगा संचालकों को प्रशिक्षण का भुगतान। सहकारिता की तर्ज पर दुग्ध विकास विभाग भी देगा 75 फीसदी सब्सिडी। अभी तक 50 फीसदी थी। दुग्ध सहकारी समितियों से जुड़े 52 हजार पशुपालकों को मिलेगा लाभ।