प्रदेश में दोपहिया वाहन पर पीछे बैठने वाली सवारी को भी अब हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। सड़क दुर्घटनाओं में पीछे बैठी सवारियों के घायल होने और मृत्यु के मामलों को देखते हुए परिवहन विभाग इस नियम का सख्ती से पालन कराने की तैयारी कर रहा है। नियम का उल्लंघन करने पर एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। विभाग का जोर केवल चालक ही नहीं, बल्कि उसके साथ यात्रा करने वाली सवारी की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर भी है।
