उत्तराखंड सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए पूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं को गृह कर में छूट देने की घोषणा की है। यह छूट केवल हवलदार और समकक्ष रैंक तक के पूर्व सैनिकों के लिए मान्य होगी। यह छूट पाने के लिए पूर्व सैनिक या पूर्व सैनिकों की विधवाएं 15 जुलाई से अगले वर्ष 15 मार्च तक आवेदन कर सकेंगे।योजना केवल आवासीय भवनों के लिए है। व्यावसायिक गतिविधियों के लिए या किराये पर दिए गए मकान के लिए इस योजना में छूट नहीं पाई जा सकेगी। यदि यह पाया जाता है कि किसी ने व्यावसायिक या किराये पर दिए गए मकान के लिए इस योजना के अंतर्गत लाभ लिया है तो उन पर जुर्माना किया जाएगा।केवल वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए ही आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। इस छूट का लाभ पाने के लिए मकान पूर्व सैनिक या विधवा के नाम पर पंजीकृत होना चाहिए। योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को स्वयं उसी मकान में निवास करना अनिवार्य है।
