उत्तराखंड में वन्यजीवों के हमले में घायल व्यक्तियों के उपचार में 15 लाख रुपये तक का खर्च राज्य सरकार उठाएगी। इसमें पांच लाख रुपये तक का उपचार अटल आयुष्मान कार्ड से होगा, जबकि शेष 10 लाख रुपये तक की अतिरिक्त मदद सरकार करेगी।वन्यजीवों के हमले में घायल व्यक्तियों को मानव-वन्यजीव संघर्ष राहत वितरण निधि के तहत विभिन्न श्रेणियों में 15 हजार से तीन लाख रुपये का मुआवजा दिया जाता है। लेकिन, नियमावली में उपचार का अलग से प्रविधान नहीं है। हालांकि, घायलों काे सरकारी अस्पतालों में उपचार मुहैया कराया जाता है।मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा के क्रम में इससे संबंधित प्रस्ताव पर वित्त विभाग से राय ली गई है और शीघ्र ही इसका शासनादेश जारी होगा। यद्यपि, इस बीच शासन ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि यदि कहीं कोई ऐसी स्थिति आती है तो घायलों के समुचित उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। यद्यपि, मानव-वन्यजीव संघर्ष की रोकथाम के दृष्टिगत तमाम कदम उठाए गए हैं, लेकिन वन्यजीवों के हमले थमने का नाम नहीं ले रहे। कुछ समय पहले सरकार ने वन्यजीवों के हमले में मृत्यु पर मुआवजा राशि को छह लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपये किया है।

