
Judge’s gavel, Themis sculpture and collection of legal books on the brown background.
रुड़की में चार साल पहले शादी से इंकार करने के बाद अनुसूचित समाज की युवती की घर में घुसकर चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी थी। मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला सत्र न्यायाधीश की अदालत ने एक अभियुक्त को फांसी की सजा और दूसरे को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। एक अन्य आरोपी विधि विवादित किशोर का मामला जुवेनाइल कोर्ट में विचाराधीन है।रुड़की गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के कृष्णानगर गली नंबर -20 टीचर्स कालोनी निवासी दिनेश ने गंगनहर कोतवाली पुलिस को 24 अप्रैल 2021 को तहरीर दी थी। उसने बताया था कि हैदर अली निवासी सफरपुर, कोतवाली गंगनहर उसकी उसकी बहन निधि को परेशान कर रहा था और शादी के लिए दबाव बना रहा था। लेकिन बहन ने इंकार कर दिया था।जिस पर अभियुक्त हैदर अली ने 24 अप्रैल की दोपहर को अपने साथी रिहान उर्फ आरिश उर्फ राहिल निवासी शाहपुर, गंगनहर कोतवाली एवं एक अन्य के साथ घर में घुसकर उसकी बहन पर चाकू से हमला कर दिया था और गला रेतकर उसकी हत्या कर दी थी।