
निर्वाचन आयोग की अनुमति के बाद सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। जिसमें समान नागरिक संहिता नियमावली 2025 को मंजूरी दे दी गई। इसके तहत विवाह, विवाह विच्छेद, उत्तराधिकार, सहवासी संबंध (लिव इन रिलेशनशिप) आदि सभी प्रावधान शामिल किए गए हैं। यूसीसी के कुशल क्रियान्वयन के लिए अत्याधुनिक तकनीक आधारित व्यवस्थाएं लागू की गई हैं।नागरिकों और अधिकारियों के लिए ऑनलाइन पोर्टल विकसित किए गए हैं। जिनमें आधार आधारित सत्यापन, 22 भारतीय भाषाओं में एआई से अनुवाद, 13 से अधिक विभागों की सेवाओं (जन्म-मृत्यु पंजीकरण, जिला, उच्च न्यायालय आदि) से डाटा समन्वय तक की सुविधा उपलब्ध है।यूसीसी के विभिन्न पंजीकरण विवाह, तलाक, विवाह शून्यता, सहवासी संबंधी, वसीयत आदि होंगे। सरकार ने तत्काल के तहत त्वरित पंजीकरण के लिए अलग से शुल्क निर्धारित किया है। सहवासी संबंधों के पंजीकरण व समाप्ति की प्रक्रिया भी सरल बनाई गई है। एक साथी की ओर से समाप्ति के आवेदन पर दूसरे की पुष्टि अनिवार्य होगी। उत्तराधिकार में वसीयत को पोर्टल पर अपलोड कर ऑनलाइन पंजीकरण एवं संशोधन, रद्दीकरण, पुनर्जीवन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।