नगर पालिका परिषद चुनाव में प्रत्याशियों के खर्चे की सीमा तय कर दी गई है। प्रत्याशियों को चुनाव प्रचार सामग्री के अलावा कार्यकर्ताओं, समर्थकों और वोटरों के चाय-नाश्ते पर होने वाले खर्च का ध्यान भी रखना होगा। खासकर, प्रत्याशी समर्थक और वोटर को 23 रुपये से महंगी “टोपी” नहीं पहना पाएंगे।प्रत्याशियों को मिली तीन रंगों की पुस्तिका के सफेद पन्ने पर प्रतिदिन के कुल खर्च का ब्योरा दर्ज करना हाेगा। लाल पन्नों पर नगद भुगतान और गुलाबी पन्नों पर चेक से मिली एवं खर्च की गई राशि का उल्लेख करेंगे।प्रत्याशियों को प्रतिदिन के सभी तरह के चुनावी खर्चों का लेखा-जोखा रखना होगा, अन्यथा उनको नोटिस जारी हो सकता है। आयोग की ओर से करीब 78 चुनावी सामग्री की सूची प्रत्याशियों को दी गई है। जिसमें प्रति सामग्री का शुल्क निर्धारित किया गया है। सहायक पर्यवेक्षक यतीन शाह ने प्रत्याशियों के साथ बैठक कर उन्हें चुनावी खर्च के संबंध में जानकारी दी।