पॉलीथिन प्रतिबंध को लेकर व्यापारियों ने नगर निगम को हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया है। साथ ही उन्होंने नगर निगम से नियमों के अनुसार ही कार्रवाई करने की अपील की है, जिससे व्यापारियों को परेशान न होना पड़े।
सोमवार को पॉलीथिन को लेकर स्वास्थ्य अधिकारी कांडपाल ने व्यापार मंडल पदाधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर जारी किए गए नियम के अनुसार 75 से अधिक माइक्रॉन की पॉलीथिन का इस्तेमाल करना गैरकानूनी है। पॉलीथिन का प्रयोग करने पर संबंधित व्यापारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस पर व्यापार मंडल प्रतिनिधियों ने कहा कि पॉलीथिन के नाम पर व्यापारियों का उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। दो बार पॉलीथिन पकड़े जाने पर सिर्फ माल जब्त करने की कार्रवाई की जाए। इस दौरान किसी व्यापारी पर चालान व कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। तीसरी बार पॉलीथिन पकड़े जाने पर संबंधित व्यापारी के खिलाफ जो भी कार्रवाई होगी उस पर व्यापार मंडल हस्तक्षेप नहीं करेगा। बैठक में पार्षद धीरज पांडे, जिला महामंत्री प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल हल्द्वानी हर्षवर्द्धन पांडे, योगेश शर्मा, गोविंद बगड़वाल, योगेश शर्मा, राजीव जायसवाल, प्रमोद अग्निहोत्री आदि मौजूद रहे।