उत्तराखंड शासन के निर्देश पर जिला प्रशासन ने तय किया है कि शादी-विवाह के लिए अधिकतम दो व्यावसायिक गैस सिलिंडर उपलब्ध कराए जाएंगे, लेकिन इसके लिए आवेदनकर्ता को 10 रुपये के स्टांप पेपर पर शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा।इसके साथ शादी का कार्ड और आधार कार्ड संलग्न कर कार्यक्रम से 10 से 12 दिन पहले आवेदन करना होगा।जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देश पर देहरादून नगर क्षेत्र में जिला पूर्ति कार्यालय तथा सभी तहसीलों में क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी और पूर्ति निरीक्षक कार्यालयों में आवेदन लिए जाएंगे।आवेदन स्वीकृत होने पर संबंधित गैस एजेंसी के माध्यम से अधिकतम दो व्यावसायिक सिलिंडर अस्थायी रूप से उपलब्ध कराए जाएंगे। उपयोग के बाद सिलिंडर एजेंसी को वापस करना होगा।जिला प्रशासन के अनुसार अब तक 75 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं व संबंधित गैस एजेंसियों को आपूर्ति के निर्देश दिए गए हैं। एजेंसियों को कुल व्यावसायिक स्टाक का 10 प्रतिशत हिस्सा इसी व्यवस्था के लिए सुरक्षित रखने को कहा गया है।

