उत्तराखंड मेडिकल काउंसिल ने मैक्स अस्पताल में भर्ती मरीज की मौत के मामले में अहम फैसला सुनाया है। डाक्टर पर दो माह का प्रतिबंध और स्वजन को 10 लाख रुपये मुआवजा देने को कहा है।कर्नल अमित कुमार दोउली ने पत्नी बिंदेश्वरी देवी की सात अप्रैल 2025 को चिकित्सकीय लापरवाही के कारण मृत्यु के बाद उत्तराखंड मेडिकल काउंसिल में अस्पताल और चिकित्सकों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप था कि चार अप्रैल को पत्नी को भर्ती कराया था।न्यूरोसर्जरी विभाग में भर्ती के दौरान उपचार में गंभीर लापरवाही हुई। उत्तराखंड मेडिकल काउंसिल की नैतिकता, अनुशासन और पंजीकरण समिति के चेयरमैन डा. अनुज सिंघल, सदस्य डा. महेश कुड़ियाल, डा. कृष्ण अवतार, डा. तरुण मित्तल व चंद्रशेखर तिवारी ने मामले की जांच की।सभी दस्तावेज और मेडिकल रिकार्ड की समीक्षा के बाद पाया गया कि अस्पताल और चिकित्सक डा. आनंद मोहन ठाकुर, डा. मुकेश बिष्ट व डा. अपूर्वा रंजन की ओर से उपचार में उपेक्षा हुई। समिति ने निर्णय लिया कि मैक्स अस्पताल को मृतका की मृत्यु के एवज में 10 लाख रुपये कर्नल अमित कुमार दोउली को मुआवजे के रूप में देने होंगे।इसके अलावा, डा. आनंद मोहन ठाकुर को चिकित्सा व्यवसाय में लापरवाही के लिए दोषी पाते हुए दो माह के लिए पंजीकरण निरस्त कर दिया गया। इस अवधि के दौरान उन्हें किसी भी अस्पताल, नर्सिंग होम या चिकित्सकीय प्रतिष्ठान में इलाज करने की अनुमति नहीं होगी।

