मनमाने ढंग से सड़क खोदने के मामले में जिलाधिकारी सविन बंसल ने एक और सख्त कदम उठाया है। ऊर्जा निगम, जल संस्थान और गेल के संबंधित ठेकदारों और कार्मिकों पर एफआइआर दर्ज करने के बाद अब इन एजेंसियों पर तीन माह के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है।इन एजेंसियों को अब अगले तीन माह तक रोड कटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी। सड़कों को खोदने के बाद नागरिकों की सुरक्षा के लिहाज से मिट्टी भरने और समतलीकरण को लेकर कैनाल रोड पर जल संस्थान, माता मंदिर रोड पर ऊर्जा निगम और गेल की गंभीर चूक उजागर हुई थी। इसके गंभीरता से लेते हुए पहले जिलाधिकारी के निर्देश पर एफआइआर दर्ज कराई गई और अब एक कदम बढ़ाते हुए तीन माह के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिसका सीधा मतलब यह है कि तीनों एजेंसियों को रोड कटिंग की नई अनुमति नहीं दी जाएगी।