अपर जिला एवं सेशन जज फास्ट ट्रैक कोर्ट (पोक्सो) पंकज तोमर की अदालत ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस (आइटीबीपी) की सेंट्रल कराटे टीम की महिला खिलाड़ी से दुष्कर्म के मामले में आइटीबीपी के ही जवान को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई।सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता किशोर कुमार ने बताया कि आइटीबीपी की सेंट्रल कराटे टीम में शामिल एक महिला सिपाही ने नौ दिसंबर 2021 को मसूरी कोतवाली में दुष्कर्म की तहरीर दी थी। उसने बताया था कि वह मसूरी में तैनात आइटीबीपी जवान मोहन सिंह दानू की पहले से परिचित थी।आरोप है कि एक अन्य जवान अनिल राणा उससे जबरन दोस्ती का प्रयास कर रहा था, जिससे पीछा छुड़ाने के लिए उसने मोहन सिंह दानू से मदद मांगी। वह पांच दिसंबर 2021 को मोहन सिंह दानू से मिलने उसके मसूरी स्थित कमरे पर पहुंची। इसी दौरान वर्षा शुरू हो गई। जिस वजह से उसे मोहन सिंह दानू के कमरे पर ही रुकना पड़ा।मोहन सिंह दानू ने चाकू के बल पर उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने सात दिसंबर 2021 को अपने विभाग में शिकायत की और नौ दिसंबर को मसूरी कोतवाली में मोहन सिंह दानू के विरुद्ध दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया।11 दिसंबर को पुलिस ने आरोपित मोहन सिंह दानू निवासी धारचूला, बलुवाकोट, जिला पिथौरागढ़ को गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया था। वह तभी से जेल में है। पुलिस ने ढाई माह के भीतर 22 फरवरी 2022 को अदालत में आरोप-पत्र दाखिल कर दिया था।