हाई कोर्ट ने उत्तरकाशी में मस्जिद की सुरक्षा तथा पहली दिसंबर को हिन्दू संगठनों की ओर से बुलाई गई महापंचायत पर रोक लगाने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते अंतरिम आदेश पारित कर डीजीपी को स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं।कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ में अल्पसंख्यक सेवा समिति के अध्यक्ष मुशर्रफ अली व इस्तियाक अहमद की याचिका पर सुनवाई की। जिसमें दावा किया गया कि जामा मस्जिद भटवाड़ी रोड, उत्तरकाशी का निर्माण वर्ष 1969 में एक निजी भूमि खरीदकर किया गया था।खंडपीठ ने राज्य के डीजीपी से स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं । साथ ही जिलाधिकारी व एसपी उत्तरकाशी को याचिका में उल्लिखित धार्मिक स्थल के आसपास सख्त कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। मामले में अगली सुनवाई 27 नवंबर को होगी।

