jim corbett national park, ramnagar, Uttarakhand / India - March 2, 2020 - Wild Female Bengal Tiger walking head on to safari vehicles full with tourists or wildlife photographers and nature lovers
कार्बेट व राजाजी टाइगर रिजर्व समेत राज्य के छह संरक्षित क्षेत्रों में अटके 45 निर्माण कार्य अब प्रारंभ हो सकेंगे। उत्तराखंड के आग्रह पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ इन कार्यों पर लगी रोक हटा दी है। वन विभाग के मुखिया प्रमुख मुख्य वन संरक्षक अनूप मलिक ने इसकी पुष्टि की।कार्बेट टाइगर रिजर्व के अंतर्गत बहुचर्चित पाखरो टाइगर सफारी प्रकरण के बाद राज्य के सभी संरक्षित क्षेत्रों में निर्माण कार्यों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। कोर्ट ने अब यह स्पष्ट किया है कि जो कार्य वन विभाग की ओर से बताए गए हैं और जो वन एवं वन्यजीव संरक्षण के लिए आवश्यक हैं, केवल वही कार्य किए जाएं।कार्बेट टाइगर रिजर्व के अंतर्गत कालागढ़ टाइगर रिजर्व वन प्रभाग के पाखरो में टाइगर सफारी के लिए अवैध कटान व अवैध निर्माण के साथ ही हर स्तर पर नियमों की अनदेखी के बहुचर्चित प्रकरण का सुप्रीम कोर्ट की सेंट्रल इंपावर्ड कमेटी (सीईसी) ने संज्ञान लिया था। सीईसी ने प्रकरण से जुड़े विविध पहलुओं की पड़ताल के बाद सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट सौंपी थी।सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकरण में सुनवाई करते हुए उत्तराखंड में टाइगर रिजर्व, वन्यजीव अभयारण्य व राष्ट्रीय उद्यानों में निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी थी। यह आदेश इसी वर्ष आठ फरवरी को जारी हुआ था। इस बीच राज्य के मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक ने इस आदेश के क्रम में सुप्रीम कोर्ट और केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से यह जानकारी देने का अनुरोध किया कि जो कार्य पहले से स्वीकृत हैं।

