देहरादून. उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड के आरोपियों का नार्कों टेस्ट करवाया जा सकता है. यह बात सूबे के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगशन ने कही है. उन्होंने कहा कि अगर SIT को जरूरत पड़ी तो वो अंकिता हत्याकांड में अदालत की अनुमति से मुख्य आरोपी पुलकित आर्य समेत तीनों आरोपियों का नार्को टेस्ट करवा सकते हैं. हालांकि, उन्होंने जोर देते हुए कहा कि अगर इस केस में एसआईटी को जरूरत होगी तभी यह प्रक्रिया अपनाई जाएगी.
वहीं, अंकिता भंडारी हत्याकांड के मामले में उत्तराखंड विधानसभा सदन के भीतर और बाहर हंगामा होने के आसार हैं. मंगलवार से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है. इस मुद्दे पर विपक्ष के तेवर काफी तल्ख दिखाई दे रहे हैं. कांग्रेस सवाल उठा रही है कि वह वीआईपी कौन है, जिससे अंकिता की मुलाकात कराई जानी थी विपक्ष मामले की सीबीआई जांच चाहता है. वहीं, मामले को लेकर हाईकोर्ट में भी याचिका दाखिल की जा चुकी है, जिसमें एसआईटी की जांच पर सवाल उठाए गए हैं, क्योंकि कई बातों को लेकर जांच टीम ने चुप्पी साध रखी है.मामले में जेल में बंद आरोपियों पर रविवार को पुलिस ने गैंगस्टर अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया. यहां पुलिस द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, पौड़ी की वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्वेता चौबे ने कार्यभार संभालते ही एक आदेश जारी कर पौड़ी के पुलिस क्षेत्राधिकारी प्रेम लाल टम्टा और लक्ष्मण झूला के थाना प्रभारी को तत्काल हत्याकांड के आरोपियों पुलकित आर्य, अंकित गुप्ता और सौरभ भास्कर के खिलाफ गैंगस्टर अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए.