
समान नागरिक संहिता के अंतर्गत पंजीकरण की नियमावली में स्पष्ट किया गया है कि पहली बार झूठी शिकायत पर चेतावनी, दूसरी बार पांच हजार रुपये दंड और तीसरी बार 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया जाएगा।राज्य में समान नागरिक संहिता लागू हो चुकी है। इसमें पंजीकरण को लेकर कई बातें सामने आ रही हैं, जिन पर गृह विभाग लगातार स्थिति स्पष्ट कर रहा है। अपर सचिव गृह निवेदिता कुकरेती ने बताया कि समान नागरिक संहिता के अंतर्गत होने वाले आवेदनों और पंजीकरण को विवाद रहित बनाने का प्रयास किया गया है।वहीं अब समान नागरिक संहिता के अंतर्गत विभिन्न सेवाओं का पंजीकरण कराने के समय दी जाने वाली जानकारी तक किसी तीसरे व्यक्ति की पहुंच नहीं होगी। केवल पंजीकरण की संख्या ही सार्वजनिक हो सकेगी और इसमें किसी भी तरह की व्यक्तिगत जानकारी शामिल नहीं होगी।