राज्य में खनिज (रेत, बजरी, बोल्डर) पर रायल्टी की दर में अब आठ रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित की गई है। पहले यह सात रुपये प्रति क्विंटल थी। कैबिनेट ने इस संबंध में औद्योगिक विकास विभाग के उत्तराखंड उपखनिज परिहार नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।रायल्टी की दर में वृद्धि से सरकार को लगभग 50 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व मिलेगा। इसके साथ ही यह संशोधन भी किया गया है कि खनन कार्यों में अब ट्रैक्टर माउंटेड फ्रंट लोडर एंड बैकहो का उपयोग किया जा सकेगा।कैबिनेट ने उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी है। इसके तहत अब प्राधिकरण की ओर से दी जाने वाली निश्शुल्क सेवा के अंतर्गत एसिड अटैक पीड़िता को भी शामिल किया गया है।
