हाईकोर्ट के निर्देश पर संभागीय परिवहन प्राधिकरण (आरटीए) के सचिव व आरटीओ (प्रशासन) संदीप सैनी की ओर से जारी आदेश में विक्रमों में अब केवल छह सवारी ही यात्रा कर पाएंगी विक्रम संचालकों को आगे की सीट हटाने को 10 सितंबर तक का समय दिया गया था।इसके बाद सीट नहीं हटाने वाले विक्रमों की फिटनेस व टैक्स से जुड़ा कोई कार्य न करने को कहा गया था, लेकिन विक्रम संचालक सुधरने को तैयार नहीं हुए। ऐसे में अब सोमवार को आरटीओ ने आदेश दिया कि मंगलवार से शहर में केवल वही विक्रम संचालित होंगे, जो छह सवारी बैठाकर चल रहे होंगे।शहर में आधिकारिक तौर पर 784 विक्रम पंजीकृत हैं। पहले विक्रमों की दो श्रेणी थी, जिनमें आधे विक्रम सेवन प्लस वन यानी सात सवारी और एक चालक की श्रेणी में पंजीकृत थे, नैनीताल हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि सभी विक्रम सिक्स प्लस वन श्रेणी में ही माने जाएंगे। इन विक्रमों की फिटनेस तभी होगी, जब चालक के बायीं तरफ वाले हिस्से को बंद किया जाएगा। यदि विक्रम में आगे सवारी बैठी मिली तो उस पर 20 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।

