उत्तराखंड में लगातार दस साल सेवा करने वाले संविदा कर्मचारी अब नियमित होंगे। इससे संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। दैनिक वेतन, कार्यप्रभारित, संविदा, नियत वेतन, अंशकालिक और तदर्थ रूप में नियुक्त कार्मिकों का विनियमितीकरण (संशोधन) नियमावली-2025 जारी की गई।सचिव कार्मिक शैलेश बगोली द्वारा इस संबंध में शुक्रवार को अधिसूचना निर्गत की गई। संशोधित नियमावली के अनुसार अन्य शर्तें पूर्ण करने पर दैनिक वेतन, कार्यप्रभारित, संविदा, नियत वेतन, अंशकालिक तथा तदर्थ रूप से नियुक्त वे कार्मिक विनियमितीकरण के लिए पात्र होंगे, जिन्होंने दिनांक 04.12.2018 तक इस रूप में कम से कम दस वर्ष की निररंतर सेवा उस पद या समकक्ष पद पर पूर्ण कर ली हो।

