आदमखोर गुलदार को मारने का आदेश वन विभाग ने जारी किया है। प्रमुख वन संरक्षक रंजन कुमार मिश्र ने आदेश में कहा कि पहले गुलदार की पहचान की जाएगी। इसके बाद उसे पकड़ने के प्रयास होगे। अंतिम विकल्प के रूप में उसे मारने की अनुमति दी गई है।आदेश में कहा कि गुलदार के हमले से क्षेत्र में एक व्यक्ति की मौत हो गई।गुलदार को पकड़ने के सभी प्रयासों के बाद भी उसके पकड़े न जाने पर अंतिम विकल्प के रूप में उसे मारने की अनुमति दी गई है। आदेश में कहा गया है कि क्षेत्र में कैमरा ट्रैप एवं पीआईपी के माध्यम से गुलदार की निगरानी की जाए। यदि गुलदार को मारने की कार्रवाई की जाती है तो यह कार्रवाई विभागीय कार्मिक की ओर से की जाएगी। वन संरक्षक गढ़वाल वृत्त एवं प्रभागीय वनाधिकारी को पौड़ी रेंज क्षेत्र के तहत गुलदार को पिंजरा लगाकर पकड़ने एवं आवश्यकता होने पर ट्रेंक्यूलाइज कर पकड़ने की अनुमति दी गई है।

