
अवैध मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत नजदीकी सरकारी विद्यालयों में दाखिला दिया जाएगा। इस संबंध में उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने शिक्षा विभाग को निर्देश जारी किए हैं। साथ ही शिक्षा महानिदेशक से 31 मार्च तक आख्या दाखिल करने को कहा है।उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बिना आवश्यक स्वीकृति के संचालित अवैध मदरसों को बंद करने की कार्रवाई को सराहा है। आयोग की अध्यक्ष डॉ. गीता खन्ना ने कहा कि राज्य सरकार की कार्रवाई इस प्रतिबद्धता के अनुरूप है कि सभी शैक्षिक संस्थान निर्धारित मानकों और नियमों का पालन करेंगे।