लिव इन के दौरान यदि महिला गर्भवती हो जाती है तो उसकी सूचना रजिस्ट्रार को देनी अनिवार्य होगी। बच्चे के जन्म के 30 दिन के भीतर इस सूचना को अपडेट भी करना होगा। इस बच्चे को सभी वे कानूनी अधिकार प्राप्त होंगे, जो विवाह के बाद होने वाली संतान के होते हैं।लिव इन व विवाह के पंजीकरण के लिए लिए चार स्तरीय प्रक्रिया बनाई गई है। ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत विकास अधिकारी को सब रजिस्ट्रार और एसडीएम रजिस्ट्रार होंगे। नगर पंचायत व नगर पालिका क्षेत्र में कार्यकारी अधिकारी सब रजिस्ट्रार और एसडीएम रजिस्ट्रार होंगे। नगर निगम क्षेत्र में नगर आयुक्त रजिस्ट्रार तो कर निरीक्षक सब रजिस्ट्रार होंगे।छावनी क्षेत्र में संबंधित सीईओ रजिस्ट्रार और रेजिडेंट मेडिकल आफिसर या सीईओ द्वारा अधिकृत अधिकारी सब रजिस्ट्रार होंगे। इन सभी के विरुद्ध की अपील के लिए रजिस्ट्रार जनरल होंगे जो सचिव स्तर के अधिकारी होंगे।समान नागरिक संहिता पोर्टल पर आवेदन करने के लिए आवेदक आधार नंबर के जरिये अपनी आइडी बना सकेगा। इस आइडी के आधार पर वह पोर्टल में अपना पंजीकरण कर सकेगा।