जल मूल्य और सीवर शुल्क के मामले में उन उपभोक्ताओं को राहत मिल गई है, जिन्होंने अभी तक ये शुल्क जमा नहीं किए हैं अथवा देयक अवशेष हैं। 31 मार्च 2015 तक अवशेष देयकों का एकमुश्त भुगतान करने की दशा में विलंब शुल्क की राशि को शत-प्रतिशत माफ किया जाएगा।मुख्यमंत्री की घोषणा के क्रम में पेयजल सचिव शैलेश बगोली ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए हैं। यह सुविधा घरेलू व व्यावसायिक, दोनों श्रेणी के उपभोक्ताओं कोइस योजना की अवधि 31 दिसंबर निर्धारित की गई थी। इस बीच यह बात सामने आई कि अभी कई उपभोक्ताओं ने जल मूल्य व सीवर शुल्क के अवशेष देयकों का भुगतान नहीं किया है। इस पर मुख्यमंत्री धामी ने योजना की अवधि 31 मार्च 2025 तक बढ़ाने के निर्देश दिए थे।
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December 22, 2024