उत्तराखंड सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि अंकिता भंडारी मामले की जांच को लेकर राज्य सरकार ने तमिलनाडु कैडर के आईपीएस अधिकारी की निगरानी में नौ सदस्यीय विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया है, जो इस मामले की जांच कर रही है। शीर्ष अदालत अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच सीबीआई से करवाने की गुहार वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी।जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष राज्य सरकार की ओर से पेश हुए डिप्टी एडवोकेट जनरल जतिंदर कुमार सेठी ने कहा कि निचली अदालत में मामले में आरोपी पुलकित आर्या, अंकित गुप्ता, सौरभ के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354, 302, 201, 120बी सहित अन्य अधिनियम के प्रावधानों के तहत चार्जशीट दाखिल की जा चुकीं है। निचली अदालत ने इस वर्ष 18 मार्च को इस मामले में आरोपियों के खिलाफ आरोप तय भी कर दिया। ट्रायल कोर्ट में 27 गवाहों के बयान दर्ज किए जा चुके है, जिसमे उसके माता-पिता, भाई, चाचा और दोस्त शामिल हैं। राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि ट्रायल चल रहा है और अभियोजन साक्ष्य शीघ्र ही पूरा होने की उम्मीद है।
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December 23, 2024