उत्तराखंड में विभिन्न विभागों में दरोगा और कांस्टेबल भर्तियों के लिए अब एकीकृत नियमावली होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर विभिन्न विभागों के वर्दीधारी दरोगा और वर्दीधारी सिपाहियों की भर्ती में एकरूपता के तहत एकीकृत भर्ती नियमावलियां लागू की गई हैं। दरोगा नियमावली के तहत उप निरीक्षक पुलिस, अभिसूचना, प्लाटून कमांडर, गुल्मनायक पीएसी, आईआरबी, अग्निशमन द्वितीय अधिकारी, उप कारापाल, होमगार्ड विभाग में प्लाटून कमांडर, वन विभाग में वन दरोगा, आबकारी विभाग में आबकारी उप निरीक्षक, युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल में क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल अधिकारी की भर्ती अब एक ही परीक्षा से होगी।बृहस्पतिवार को इन दोनों की अधिसूचना जारी हो गई। इसमें भर्ती की आयु सीमा समेत कई अन्य बदलाव भी लागू किए गए।दरोगा भर्ती के लिए आयु सीमा 18 से 28 वर्ष थी जो अब 21 से 35 वर्ष कर दी गई है। कांस्टेबल भर्ती के लिए आयु सीमा 18 से 22 साल थी, जो बढ़ाकर 18 से 25 साल कर दी गई है।
