
नैनीताल हाईकोर्ट ने प्रदेश में लोकायुक्त नियुक्त नहीं करने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। चीफ सेक्रेट्री ने पूर्व के आदेश के अनुपालन में शपथपत्र पेश कर अदालत को बताया कि लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए राज्य सरकार ने कमेटी गठित कर दी है। इसकी एक बैठक 22 फरवरी 2025 को हो चुकी है।बताया गया कि राज्य सरकार लोकायुक्त नियुक्त करने के लिए लोकायुक्त एक्ट के प्रावधानों का पूर्ण रूप से पालन कर रही है। इस पर कोर्ट ने सरकार को अगली तिथि तक स्थिति से अवगत कराने के लिए कहा है। मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी।मुख्य न्यायाधीश जी नरेंदर एवं न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। गौलापार निवासी रविशंकर जोशी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि राज्य सरकार ने अभी तक लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं की है, जबकि संस्थान के नाम पर दो से तीन करोड़ रुपये सालाना खर्च हो रहे हैं।